Published On:Tuesday, April 22, 2014
Posted by NJFI media
भड़काऊं भाषण को लेकर तोगड़िया के खिलाफ एफआईआर
विश्व हिंद परिषद (विहिप) के नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई
है। आपको बता दें तोगड़िया ने भावनगर में एक समुदाय के स्थानीय लोगों से हिंदू बहुत इलाके में एक मुस्लिम द्वारा खरीदे गए एक मकान पर जबरन कब्जा करने की बात कथित रूप से कहने के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी पी के सोलंकी ने आज कहा कि तोगड़िया के खिलाफ निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के उल्लंघन के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, और 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आईपीसी की धारा 153ए अव्यवस्था पैदा करने, धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढावा देने और लोगों को हिंसा को भड़काने के इरादे संबंधी मामले से संबंधित है। आईपीसी की धारा 153बी किसी विशेष धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्रीय समूह या सम्प्रदाय से संबंधित होने के कारण किसी वर्ग के लोगों को भारत के नागरिक के तौर पर उनके अधिकारों से वंचित रखने की बात पर जोर देने, इस बात का प्रचार करने या छापने वालों से निपटती है।
आईपीसी की धारा 188 चुनाव संबंधी अधिसूचना के जरिए निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए यथायोग्य आदेश की अवहेलना से संबंधित है । निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन से भड़काउ भाषण के मामले में तोगड़िया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था और उसे इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्र अति शीघ्र जमा करने का निर्देश दिया था।
तोगड़िया ने अपने समर्थकों से भावनगर में एक हिंदू बहुल इलाके में एक मुस्लिम द्वारा खरीदे गए मकान को जबरन खाली कराने की बात कथित रूप से कही थी। भावनगर पुलिस ने निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद कथित भड़काउ भाषण के मामले में कल जांच शुरू कर दी थी।
हालांकि विहिप ने मीडिया पर निशाना साधा और कहा कि मीडिया रिपोर्टों को गलत, दुर्भावना से प्रेरित और शरारपूर्ण बताते हुए कहा था कि वह मीडिया घरानों को कानूनी नोटिस भेज रहे हैं।

