नई दिल्ली. मोदी सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा से भी जजों की नियुक्ति से जुड़ा न्यायिक नियुक्ति बिल पास करा लिया। बिल के पक्ष में 177 सदस्यों ने वोट दिया, जबकि 3 ने विरोध में। इसी तरह 176 सदस्यों ने संविधान में 99वें संशोधन विधेयक के पक्ष में वोटिंग की। जबकि विरोध में एक भी वोट दर्ज नहीं हुआ। इसे सरकार की बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है। इसके साथ ही बीते 21 साल से जजों की नियुक्ति के लिए लागू कॉलेजियम सिस्टम भी खत्म हो गया। राज्यसभा की मुहर लगने के बाद अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा, जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे।
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