Published On:Monday, November 25, 2013
Posted by NJFI media
आरुषि हत्याकांड: सीबीआई के तर्क और तलवार दंपती की दलीलें
गाजियाबाद. देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि-हत्याकांड में फैसला आ गया है। सोमवार को सीबीआई कोर्ट नेआरुषि के पैरेंट्स डॉ. राजेश और नूपुर तलवार को कत्ल का गुनहगार ठहराया। सजा पर मंगलवार को बहस होगी। हो सकता है मंगलवार को सजा की घोषणा भी हो जाए। कोर्ट में फैसला सुनते ही राजेश और नूपुर रो दिए। कहा-हम बेगुनाह हैं। बहरहाल, पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर डासना जेल भेज दिया है।
इस मामले में आरुषि के माता-पिता ही दोषी हैं, सीबीआई ने अपनी बात रखने के लिए ये पांच तर्क दिए :
1. घटना की रात घर में चार लोग मौजूद थे। राजेश, नूपुर, आरुषि और हेमराज। इनमें से दो मर चुके थे। बचे तलवार दंपती। पड़ोसियों ने किसी और को आते नहीं देखा। लास्ट सीन एविडेंस के आधार पर तलवार दंपती ही दोषी।
2. हेमराज से संबंध छुपाने के लिए आरुषि के अंग साफ किए गए। फॉरेंसिक जांच में भी इसका पता चला। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी दुष्कर्म का जिक्र नहीं करने का अनुरोध किया गया।
3. आरुषि के रूम में ही हेमराज की हत्या की गई। फिर लाश छत पर ले जाई गई। सीढिय़ों पर खून के धब्बे सबूत हैं।
4. सर्जिकल ब्लेड से दोनों का गला काटा गया। जिस सफाई से यह काम किया गया है वैसा कोई डॉक्टर ही कर सकता है।


