Published On:Thursday, December 26, 2013
Posted by NJFI media
गुजरात दंगा: जानिए किस आधार पर कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बताया बेगुनाह
अहमदाबाद. गुजरात दंगा मामले में अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। जकिया जाफरी ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। पांच महीने तक चली सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गणत्र ने फैसला सुनाते हुए जकिया के वकील मिहिर देसाई से कहा कि उनकी याचिका खारिज की जाती है और उन्हें ऊपरी अदालत में जाने की आजादी है। फैसला सुनते ही वहां मौजूद जाकिया रो पड़ीं।
यह फैसला नरेंद्र मोदी के 'मिशन पीएम' के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यह फैसला आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। आपको बता दें कि मोदी इस समय मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के साथ गोवा में हैं। उन्होंने फैसले पर ट्वीट किया है- सत्यमेव जयते।
मोदी को इस आधार पर कोर्ट बताया बेगुनाह
- मोदी ने दंगा भड़काने के लिए कोई बयान नहीं दिया
- क्रिया की प्रतिक्रिया के संबंध में मोदी ने कुछ नहीं कहा
- निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट बैठक में नहीं थे, उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है
- शवों को अहमदाबाद लाना उचित कदम था


