Published On:Thursday, October 24, 2013
Posted by NJFI media
विधानसभा निर्वाचन-2013-जिला नीमच (म0प्र0)
नाम निर्देशन पत्र भरते समय तीन से अधिक वाहन नही ले जा सकेगें अभ्यर्थी
रिटर्निग आफीसरों को दिया गया नाम निर्देशन प्राप्त करने का प्रशिक्षण
नीमच, 24 अक्टूबर 2013, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2013 में नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति ,प्रतीक चिन्ह आवंटन के सदर्भ में रिटर्निग आफीसरों और सहायक रिटर्निग आफीसरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण गुरूवार को कलेक्ट्र्ेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। अपर कलेक्टर एंव उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी आर कतरौलिया की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रशिक्षण में मास्टर्स ट्रेनर्स डाॅ0 राजेश पाटीदार ने बताया कि रिटर्निंग आफीसर द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की प्रथम दिनांक को 11 बजे पूर्व नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा। घोषणा प्रकाशन की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से आयेाग को फेक्स द्वारा दी जाएगी। घोषणा में नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय, नाम निर्देशन पत्रों की संमीक्षा, अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि व समय तथा मतदान की तिथि एंव समय का उल्लेख होगा। मास्टर्स ट्र्ेनर्स डाॅ0 राजेश पाटीदार ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र केवल अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।
प्रषिक्षण में डाॅ0 पाटीदार ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों पर अभ्यर्थी एंव आवश्यक प्रस्तावकों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षैत्र का मतदाता होना अनिवार्य है। निरक्षर प्रस्तावक के अगूंठे का निशान रिटर्निंग आफीसर के समक्ष लगाया जाना अनिवार्य है। राष्ट्र्ीय व राज्य के मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक पर्याप्त है। अन्य सभी पार्टी के अभ्यर्थियों जिसमें अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी भी है उनके लिए कम से कम दस प्रस्तावक होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षैत्र का निर्वाचक है, तो संबंधित क्षैत्र की निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति भी नाम निर्देशन पत्र के साथ लगाना होगी। नाम निर्देशन पत्र के साथ फार्म 26 में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इस शपथ पत्र के सभी कालमों को भरा जाना जरूरी है। यदि कोई निरंक या लागू नही हो,तो ऐसा उल्लेख करना होगा। नाम निर्देशन पत्र भरते समय तीन से अधिक वाहनों का उपयोग नही किया जाएगा और इन्हे भी आर.ओ.कार्यालय से 100 मीटर की दूर रखा जाएगा। आर.ओ.के समख अभ्यर्थी के अलावा अन्य चार व्यक्ति उपस्थित हो सकते है। प्रस्तावक स्वयं भी अभ्यर्थी हो सकता है।किसी अभ्यर्थी के चार से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगे। प्रशिक्षण में अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा फार्म ए तथा बी प्राप्त करने अभ्यर्थी के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करने, दैनिक निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर व अन्य दस्तावेज प्रदान करने, पम्पलेट पोस्टर्स के प्रकाशन के प्रावधानों की जानकारी देने,वीडियोग्राफी करवाने,नाम निर्देशन पत्रों की सूचना एंव सूची तैयार करने, अर्हता,निरहर्ता का निर्धारण संवैधानिक निर्हरताएं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई ।
इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री आर0के0जाटव, डिप्टी कलेक्टर सुश्री निशा डामोर, जिला जनसम्पर्क अधिकारी श्री जगदीश मालवीय एंव सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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चित्र परिचय- अपर कलेक्टर श्री पी.आर.कतरोलिया की अध्यक्षता में रिटर्निंग आफीसरों का प्रषिक्षण संपन्न।

